तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल प्रशासन और पुलिस “कानून तोड़ने वाले” बन गए और दक्षिण 24 परगना के अमतला में उनके लोकसभा क्षेत्र कार्यालय को ध्वस्त करने के दौरान गैरकानूनी तरीके से काम किया।

कार्रवाई को “वर्दी में चोरी” बताते हुए बनर्जी ने पुलिस पर भाजपा का पक्ष लेने और अदालत के फैसलों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
यह टिप्पणी दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन द्वारा भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर डायमंड हार्बर सांसद के निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय के एक हिस्से को ढहाए जाने के एक दिन बाद आई है। अधिकारियों द्वारा दावा किए जाने के बाद कि इसका निर्माण किसी अनुमोदित भवन योजना के बिना और निर्माण मानदंडों का उल्लंघन करके किया गया था, इमारत के सामने के हिस्से को शनिवार को ध्वस्त कर दिया गया था।
पार्टी से 20 लोकसभा सांसदों के बाहर निकलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लिए बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच यह विध्वंस हुआ है।
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अभिषेक बनर्जी ने पुलिस पर गैरकानूनी तरीके से काम करने का आरोप लगाया
एक्स पर एक पोस्ट में, बनर्जी ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ न्यायिक फैसलों के बावजूद विध्वंस किया गया था।
टीएमसी नेता ने कहा, “बंगाल में अराजकता पूरे चरम पर है।”
उन्होंने दावा किया कि विध्वंस ने सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता उच्च न्यायालय दोनों के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिन्होंने उनके अनुसार, बुलडोजर विध्वंस को असंवैधानिक माना है। पीटीआई ने बताया कि बनर्जी ने प्रशासन पर भाजपा के साथ मिलीभगत से काम करने का भी आरोप लगाया।
ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो का हवाला देते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी परिसर से कार्यालय उपकरण और दस्तावेजों को हटाने में शामिल थे।
उन्होंने कहा, “वीडियो में पश्चिम बंगाल पुलिस को भाजपा के गुंडों के साथ लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज, टेबल, कुर्सियां और अन्य फर्नीचर से भरे ट्रंक ले जाते हुए दिखाया गया है।”
बनर्जी ने एक्स पर लिखा, “यह विध्वंस नहीं था; यह वर्दी में चोरी थी, जिसे कानून के शासन की घोर अवमानना के साथ अंजाम दिया गया और जबकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।”
“जिन्हें कानून बनाए रखना था वे कानून तोड़ने वाले बन गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस को शर्म आनी चाहिए!” उन्होंने जोड़ा.
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प्रशासन का कहना है कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है
जिला प्रशासन ने कहा कि विध्वंस पूरी तरह से कानून के अनुसार किया गया था और इसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।
राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, संरचना ने निर्माण नियमों का उल्लंघन किया और कार्रवाई करने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “यह कार्रवाई निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के लिए की गई थी और इसमें कोई राजनीतिक विचार नहीं था।”
विध्वंस ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच एक नई राजनीतिक बहस शुरू कर दी है, बनर्जी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम किया है।
टीएमसी कानूनी चुनौती की योजना बना रही है
एक दिन पहले, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि ध्वस्त कार्यालय सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद कानूनी रूप से खरीदी गई भूमि पर बनाया गया था। उन्होंने यह भी घोषणा की कि टीएमसी विध्वंस के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय जाएगी।
तीन बार के लोकसभा सांसद ने आगे चेतावनी दी कि अगर 2031 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सरकार में बदलाव हुआ, तो राज्य में भाजपा कार्यालयों को भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
यह विवाद पश्चिम बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच आया है और विध्वंस पर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई बढ़ने की उम्मीद है। कलकत्ता उच्च न्यायालय इस मामले पर सुनवाई कर सकता है क्योंकि टीएमसी ने प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी है, जबकि राज्य सरकार भवन नियमों के वैध प्रवर्तन के रूप में विध्वंस का बचाव करना जारी रखती है।
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(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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