डॉक्टरों से मारपीट करने वाले शिवसेना नगरसेवक को वापस जेल भेजा गया, अदालत ने जमानत रद्द कर दी

डॉक्टरों से मारपीट करने वाले शिवसेना नगरसेवक को वापस जेल भेजा गया, अदालत ने जमानत रद्द कर दी
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मुंबई:

रमेश म्हात्रे द्वारा डॉक्टरों और अन्य स्टाफ सदस्यों पर किए गए हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना पार्षद की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें रविवार शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने को कहा है।

शनिवार की विशेष बैठक में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्हात्रे और उनके सहयोगियों को दी गई जमानत पर स्वत: संज्ञान लिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने कहा कि कल्याण में मजिस्ट्रेट की अदालत, जिसने म्हात्रे को जमानत दी, ने इस तथ्य पर ठीक से विचार नहीं किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नगरसेवक को हत्या और हत्या के प्रयास सहित 18 आपराधिक मामलों में नामित किया गया था।

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पीठ ने कहा, “हालांकि उन्हें 17 मामलों में बरी कर दिया गया था, अदालत को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि उनका नाम 18 मामलों में था, जिनमें से कुछ बहुत गंभीर और जघन्य प्रकृति के थे।”

न्यायाधीशों ने महाराष्ट्र में डॉक्टरों, खासकर नागरिक और सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों द्वारा 20 जुलाई को हड़ताल करने के फैसले पर भी गौर किया।

म्हात्रे और उनके सहयोगियों को दी गई जमानत रद्द करने के बाद, पीठ ने डॉक्टरों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, खासकर उनकी “मानव जाति की सेवा” को देखते हुए।

शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने म्हात्रे द्वारा मेडिकल स्टाफ पर हमले के विरोध में 20 जुलाई को महाराष्ट्र में अस्पतालों को 24 घंटे बंद रखने की घोषणा की। एसोसिएशन ने कहा था कि इस अवधि के दौरान आपातकालीन और आवश्यक चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी।

हमला, गिरफ़्तारी, जमानत

म्हात्रे और उनके सहयोगियों ने 6 जुलाई को ठाणे जिले के डोंबिवली में अस्पताल में धावा बोल दिया था, जब एक परिवार ने शिकायत की थी कि उनके नवजात शिशु को दूसरी सुविधा में ले जाने के लिए कहा गया था क्योंकि एनआईसीयू भरा हुआ था।

एक वीडियो में लोगों को एक महिला सहित दो डॉक्टरों और अन्य स्टाफ सदस्यों पर हमला करते हुए दिखाया गया है।

अपनी गिरफ्तारी से पहले एनडीटीवी से बात करते हुए म्हात्रे ने कोई पछतावा नहीं जताया और माफी मांगने से इनकार कर दिया, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने एक महिला और उसके बच्चे की मदद की थी।

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पार्षद ने कहा, ”मैंने अस्पताल में महिला डॉक्टर पर हमला नहीं किया,” उन्होंने यह भी कहा कि उसने केवल फोन बंद करने के लिए डॉक्टर के हाथ पर वार किया था। उन्होंने कहा, “मैंने उसका फोन बंद कर दिया क्योंकि वह हमारी बात नहीं सुन रही थी। मैंने केवल उसे फोन बंद करने की कोशिश की।”

जिन डॉक्टरों पर हमला हुआ, उन्होंने कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं.

पार्षद को 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और 14 जुलाई को जमानत दे दी गई।


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