उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव में, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत अपराध केवल शराब की गंध के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि रक्त परीक्षण या श्वास विश्लेषक परीक्षण के माध्यम से यह साबित किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के शरीर में अल्कोहल का स्तर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है।
बुधवार को एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 125 (ए) (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला लापरवाही भरा कार्य), 125 (बी) (लापरवाही के कारण दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालना), और 281 (सार्वजनिक मार्गों पर लापरवाही से गाड़ी चलाना) के तहत आरोप तय किए गए थे।
याचिकाकर्ता अमर सिंह बद्रीनाथ धाम से कई यात्रियों को लेकर चमोली की ओर जा रही एक जीप चला रहे थे। रास्ते में जीप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक यात्री की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद एक मेडिकल जांच में सिंह की सांसों से शराब की गंध का पता चला। हालाँकि, न तो रक्त का नमूना एकत्र किया गया और न ही श्वास विश्लेषक परीक्षण किया गया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत, किसी व्यक्ति को नशे में गाड़ी चलाने का दोषी तभी ठहराया जा सकता है, जब वैज्ञानिक परीक्षण यह साबित करता है कि उनके रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक है।
यह भी तर्क दिया गया कि दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही के कारण नहीं बल्कि वाहन की खराबी के कारण हुई – विशेष रूप से, अगला टायर फटने के कारण जीप का संतुलन बिगड़ गया।
उच्च न्यायालय ने पाया कि हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में ड्राइवर की सांस से शराब की गंध का उल्लेख किया गया था, अभियोजन पक्ष कानून द्वारा परिभाषित नशे की स्थिति को स्थापित करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत पेश करने में विफल रहा।
अदालत ने माना कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, प्रथम दृष्टया, बीएनएस की धारा 105 के तहत आरोप तय करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती है। हालाँकि, इसने फैसला सुनाया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 125(ए), 125(बी) और 281 के तहत लगाए गए आरोप लागू रहेंगे।
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