नई दिल्ली: अयोध्या राम मंदिर दान गबन विवाद में चल रही जांच की वस्तुतः निगरानी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को एक सप्ताह के भीतर अपनी जांच स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा।मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने चार जनहित याचिकाओं पर विचार किया, जिनमें भक्तों द्वारा दान की गई भारी मात्रा में हेराफेरी की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की गई है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा मंदिर के खातों की ऑडिट की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार, राम मंदिर ट्रस्ट से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर दान गबन विवाद पर केंद्र, यूपी सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जवाब मांगा है।पीठ ने कहा कि चूंकि यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, “हम एसआईटी को अदालत में जांच की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हैं।” पीठ ने आगे की सुनवाई 20 जुलाई को तय की। मंदिर के दान में हेराफेरी के आरोप वायरल होने के बाद मंदिर ट्रस्ट की शिकायत के बाद यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था।याचिकाकर्ताओं ने केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को अपने कामकाज में अनिवार्य नियामक और पर्यवेक्षी ऑडिट तंत्र को शामिल करने का निर्देश देने की भी मांग की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दान को बेईमान तत्वों द्वारा न तो छीना जाए और न ही गबन किया जाए, जिससे लाखों भक्तों की भावनाएं आहत हों।लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन की तीन सदस्यीय एसआईटी ने अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो न्यायिक हिरासत में हैं।सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के बाद जांच में कथित तौर पर 27 अप्रैल से 5 जून के बीच लगभग 70 संदिग्ध घटनाएं पाई गईं, जिसमें पैसे गिनने वाले कर्मचारी अपने चेहरे पर नकदी के बंडल छिपाते हुए दिखाई दे रहे थे।विवाद के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे 6 जुलाई को ट्रस्ट द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे। हालांकि, समाजवादी पार्टी और आप जैसे राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार पर ‘बड़ी मछली’ को बचाने का आरोप लगाया है।जबकि याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने सीबीआई जांच और सीएजी द्वारा मंदिर के वित्त की ऑडिट की मांग की, गोस्वामी ने सीसीटीवी फुटेज सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने की मांग की।राजद सांसद सुधाकर सिंह की तीसरी जनहित याचिका में ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित मंदिर के वित्त के फोरेंसिक ऑडिट की मांग की गई है। हिंदू धर्म परिषद की एक अन्य जनहित याचिका में भी इसी तरह की राहत की मांग की गई है।
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