लखनऊ/अयोध्या अयोध्या की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कथित राम मंदिर दान गबन मामले में दो और आरोपियों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली, जांच अधिकारी के सात दिनों की हिरासत के अनुरोध को खारिज कर दिया।

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) की अदालत ने मंदिर के नकदी-गिनती कार्यों की निगरानी करने वाले सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा की रिमांड की अनुमति दी। पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोनों को बुधवार सुबह सात बजे हिरासत में लिया जाएगा। जांच अधिकारी और डिप्टी एसपी आशुतोष तिवारी ने सात दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 14 घंटे की रिमांड दी.
जांचकर्ताओं ने कहा कि दोनों आरोपियों को उनकी भूमिकाओं को सत्यापित करने, कथित साजिश का पुनर्निर्माण करने और मंदिर की नकदी-गिनती प्रणाली के कामकाज की जांच करने के लिए पहले हिरासत में पूछताछ के दौरान सह-अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासों का सामना करना पड़ेगा।
नवीनतम रिमांड चार अन्य आरोपियों – अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से पूछताछ के बाद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में नकदी, सोने के गहने और निवेश से संबंधित दस्तावेजों के अलावा कथित तौर पर गलत तरीके से खरीदे गए दो चार पहिया वाहनों की बरामदगी हुई।
पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है कि कथित चुराए गए दान का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया था और इसके मूल को छिपाने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भेजे जाने से पहले ब्याज-आधारित ऋण देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल लेनदेन और निवेश दस्तावेज जांच के दायरे में हैं।
जांचकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक लेनदेन का पता चलने के बाद आरोपियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों के दो दर्जन से अधिक बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं।
2 जुलाई को पुलिस को अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड मिली थी, जबकि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से पुलिस हिरासत में करीब 40 घंटे तक पूछताछ की गई थी. जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि श्रीवास्तव और मिश्रा से पूछताछ से नकदी गिनती प्रक्रिया, पर्यवेक्षी जिम्मेदारियों और चुराए गए दान के कथित प्रवाह के संबंध में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा किया जा सकेगा।
मौजूदा दौर की पूछताछ के बाद पुलिस शेष दो आरोपियों – रमाशंकर यादव उर्फ टीनू और उसके भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है।
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