दिल्ली ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2026: ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी का कम्प्यूटरीकृत ड्रा आज सुबह 11 बजे

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दिल्ली सरकार 10 जुलाई, 2026 को ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा आयोजित करेगी। प्रवेश ड्रा आज सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2026: ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी का कम्प्यूटरीकृत ड्रा आज सुबह 11 बजे (एचटी फाइल)
दिल्ली ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2026: ईडब्ल्यूएस, डीजी, सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी का कम्प्यूटरीकृत ड्रा आज सुबह 11 बजे (एचटी फाइल)

वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के तहत बच्चों के लिए ड्रा निकाला जाएगा।

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ड्रा कॉन्फ्रेंस हॉल, शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में आयोजित किया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 सहित प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए है।

दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 21 मार्च तक ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए प्रवेश की आयु सीमा नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष, केजी के लिए 4 और 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 और 7 वर्ष के बीच है।

आयु सीमा अधिक लचीली है, जिससे नर्सरी के लिए तीन से सात साल, केजी के लिए चार से आठ साल और कक्षा 1 के लिए पांच से नौ साल के बच्चों को आवेदन करने की अनुमति मिलती है।

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आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से सीट आवंटन के लिए आवासीय पता मुख्य मानदंड है।

आवंटन कब रद्द होगा?

यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पसंदीदा स्कूल में प्रवेश पाने के लिए बच्चे के आवासीय पते के बारे में गलत जानकारी प्रदान की गई है, तो बच्चे का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

यदि पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज़ दस्तावेज़ जांच के समय या किसी भी बाद के परीक्षण के दौरान जाली, नकली या अमान्य पाए जाते हैं, तो बच्चे का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों और सत्यापन के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों के बीच कोई गड़बड़ी या भिन्नता पाए जाने पर भी आवंटन रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा में संशोधन या सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए प्रस्तुत विवरण में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

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डीओई के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी और विकलांग बच्चों की श्रेणी में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर शिकायत या प्रश्न उठाए जा सकते हैं। अधिक संबंधित विवरणों के लिए, उम्मीदवार DoE की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।


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