गुवाहाटी: असम सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता पर एक विधेयक पेश किया, जिसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने की मांग की गई है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से विधानसभा में ‘समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक’ पेश किया।कांग्रेस, रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया और इसे पेश करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श की मांग की। सरमा ने विधेयक में ‘उद्देश्य और कारणों का विवरण’ में कहा, “इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समेकित और सरल बनाना है।”उन्होंने कहा कि विवाह के लिए, विधेयक पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाता है।सीएम ने बिल में कहा, “पहली बार, बिल लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। पंजीकरण की आवश्यकता के द्वारा, कानून यह सुनिश्चित करता है कि भागीदारों और ऐसे संघों से पैदा हुए किसी भी बच्चे के अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाए और संरक्षित किया जाए।”हालाँकि, विधेयक में कहा गया है कि यह असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा।
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