निचली अदालत से झटका लगने के बाद उमर खालिद ने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया; सुनवाई कल संभव

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इस हफ्ते की शुरुआत में एक झटके के बाद, उमर खालिद ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। यह कदम दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उठाया गया है।

खालिद ने अपने मृत चाचा के 40वें दिन के समारोह (चेहलुम) में शामिल होने और अपनी मां से मिलने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिनकी सर्जरी होने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। (फाइल फोटो)
खालिद ने अपने मृत चाचा के 40वें दिन के समारोह (चेहलुम) में शामिल होने और अपनी मां से मिलने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिनकी सर्जरी होने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। (फाइल फोटो)

खालिद ने अपने मृत चाचा के 40वें दिन के समारोह (चेहलुम) में शामिल होने और अपनी मां से मिलने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिनकी सर्जरी होने वाली है।


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