यूपी सरकार ने खामियों की जांच के बाद कंपनी को काली सूची में डाला, इंजीनियरों को निलंबित किया

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बरेली में पानी की टंकी ढहने का मामला: यूपी सरकार ने खामियों की जांच के बाद कंपनी को काली सूची में डाला, इंजीनियरों को निलंबित किया

अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली में एक निर्माणाधीन पानी की टंकी के गिरने के बाद निर्माण फर्म एनसीसी और तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसी बीएलजी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम आलमपुर जाफराबाद विकास खंड में 4 मई को हुई घटना की जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के बाद उठाया गया है।अधिकारियों ने निर्माण और निरीक्षण प्रक्रियाओं में कथित खामियों को लेकर एनसीसी और बीएलजी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। यह कार्रवाई जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देशों के बाद की गई है, जिन्होंने हादसे के बाद मामले की समीक्षा की थी।घटना के सिलसिले में कार्यकारी अभियंता कुमकुम को निलंबित कर दिया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जल निगम (ग्रामीण) के दो जूनियर इंजीनियरों को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सभी निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.इसके अलावा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त दो सहायक अभियंताओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बीएलजी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के बरेली प्रभारी को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।अधिकारियों ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग के फैसले के बाद एनसीसी और बीएलजी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को कोई भी नया सरकारी अनुबंध प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। निर्माण कंपनी पर कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है और ध्वस्त पानी की टंकी को अपने खर्च पर पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण एजेंसी पर पर्यवेक्षण और गुणवत्ता जांच में कथित खामियों के लिए परियोजना लागत का 1 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।जल शक्ति मंत्री ने सभी पूर्ण और निर्माणाधीन जल टैंक परियोजनाओं की राज्यव्यापी सुरक्षा ऑडिट का भी आदेश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और चल रहे बुनियादी ढांचे के कार्यों की निरंतर निगरानी के साथ तकनीकी सुरक्षा ऑडिट करने के लिए तीसरे पक्ष निरीक्षण एजेंसियों को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है।अधिकारियों ने कहा कि जांच की अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आगे की कार्रवाई हो सकती है।


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