अमृतसर गोदाम अधिकारी की आत्महत्या: अदालत ने पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के पीए को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया

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एक जिला एवं सत्र अदालत ने शुक्रवार को पंजाब राज्य भंडारण निगम (पीएसडब्ल्यूसी) के अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या मामले में आरोपी पट्टी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के निजी सहायक दिलबाग सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अमृतसर गोदाम अधिकारी की आत्महत्या: अदालत ने पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के पीए को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया
अमृतसर गोदाम अधिकारी की आत्महत्या: अदालत ने पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के पीए को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया

पंजाब पुलिस द्वारा 21 मार्च को 45 वर्षीय रंधावा द्वारा अमृतसर में रंजीत एवेन्यू स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने के बाद आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज करने के बाद से दिलबाग फरार है।

एफआईआर में दिलबाग के अलावा लालजीत और उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर का भी नाम है। जहर का असर होने से पहले, रंधावा ने अपने मोबाइल फोन पर 12 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें तत्कालीन परिवहन और जेल मंत्री लालजीत को दोषी ठहराया। जबकि लालजीत को गिरफ्तार कर लिया गया और वह न्यायिक हिरासत में है, अन्य दो आरोपी फरार हैं।

अपनी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका में, दिलबाग, जो मार्केट कमेटी, पट्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, ने दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, यह तर्क देते हुए कि पीड़ित ने उनकी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उनका नाम नहीं लिया था। उन्होंने राजनीतिक निशाना बनाने का भी आरोप लगाया.

हालांकि, उनके दावों से संतुष्ट नहीं होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जतिंदर कौर की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले 23 अप्रैल को एक अन्य अदालत ने इसी मामले में भुल्लर के पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.


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