नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विवादास्पद “भारतीय राज्य से लड़ने” वाली टिप्पणी पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने सिमरन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने संभल अदालत के पहले के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पुलिस को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल ने कहा था, “अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं।”याचिका के अनुसार, इस टिप्पणी से जनता की भावनाएं आहत हुईं और यह देश को अस्थिर करने के इरादे से किया गया एक देशद्रोही और राष्ट्र-विरोधी बयान है।
राहुल गांधी प्राथमिकी: इलाहाबाद HC ने ‘भारतीय राज्य से लड़ने’ वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज कर दी | भारत समाचार




