लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने फैसला सुनाया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए “विधवा बहू” की पात्रता सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। अदालत ने माना कि एक व्यक्ति जो कर्मचारी की मृत्यु के समय “पारिवारिक इकाई” का सदस्य नहीं था, वह शादी या विधवापन जैसी बाद की घटनाओं के आधार पर पात्रता का दावा नहीं कर सकता है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अभदेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने 24 अप्रैल को दीपिका तिवारी की विशेष अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
मामले का मुद्दा यह था कि क्या एक महिला जिसने सरकारी कर्मचारी के बेटे की मृत्यु के लगभग दो साल बाद उससे शादी की और बाद में विधवा हो गई, अनुकंपा नियुक्ति की हकदार हो सकती है। अदालत को उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के विनियम 103 से 107 की व्याख्या करनी थी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कर्मचारी की मृत्यु के समय “विधवा बहू” की स्थिति मौजूद होनी चाहिए थी या नहीं।
फैसले के अनुसार, लखनऊ के नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में सहायक शिक्षिका संगीता बाजपेयी की 23 अप्रैल, 2021 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। उनके परिवार में उनके पति और बेरोजगार बेटा निखिल बाजपेयी हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके बेटे का आवेदन 10 अप्रैल, 2023 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उनके पिता पेंशनभोगी थे।
इस बीच, निखिल बाजपेयी ने 15 फरवरी, 2023 को अपीलकर्ता – दीपिका तिवारी से शादी कर ली। उनकी शादी के तुरंत बाद 13 मई, 2023 को निखिल का निधन हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता दीपिका ने संगीता बाजपेयी की “विधवा बहू” के रूप में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। हालाँकि उन्हें शुरुआत में नियुक्ति आदेश मिला था, लेकिन शैक्षणिक संस्थान की आपत्तियों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा उनकी याचिका खारिज किये जाने के बाद यह विशेष अपील दायर की गयी थी.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए विशेष अपील खारिज कर दी। अदालत ने माना कि अपीलकर्ता को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि संगीता बाजपेयी की मृत्यु के समय वह परिवार की बहू भी नहीं थी।
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