गुरुग्राम, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों पर अपने ऐतिहासिक दिसंबर 2024 के फैसले का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए एक अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है, जिससे शहरी नियोजन मानदंडों में प्रवर्तन अंतराल पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है, खासकर हरियाणा के गुरुग्राम में।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया और उत्तरदाताओं को 17 मई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कथित अवमाननाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति से भी फिलहाल छूट दे दी है।
राजदरबार आइकॉनिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका में मुख्य सचिव, वरिष्ठ नगर नियोजन प्राधिकरण, नगर निगम के अधिकारियों और बिजली उपयोगिता अधिकारियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों सहित हरियाणा के शीर्ष अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर, 2024 के फैसले की “जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा” करने का आरोप लगाया गया है।
विवाद के केंद्र में गुरुग्राम के चक्करपुर गांव में 1.39 एकड़ भूमि का टुकड़ा है, जहां याचिकाकर्ता ने वैधानिक मंजूरी के बिना अवैध अतिक्रमण और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का आरोप लगाया है।
अनधिकृत संरचनाओं को बिजली, पानी और सीवरेज जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के निर्देशों के बावजूद, याचिका में दावा किया गया है कि ऐसी सेवाओं का विस्तार जारी है, जिससे उल्लंघन जारी है।
दिसंबर 2024 के फैसले में अनधिकृत निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए देशव्यापी दिशानिर्देश तय किए गए। इनमें उपयोगिता कनेक्शन देने से पहले अनिवार्य समापन और व्यवसाय प्रमाण पत्र, अवैध इमारतों को व्यापार लाइसेंस से इनकार करना और गलत मंजूरी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही शामिल है। यह भी चेतावनी दी गई कि उल्लंघन पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
याचिका के अनुसार, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच हरियाणा के अधिकारियों को कई अभ्यावेदन भेजे गए, जिसमें इन निर्देशों को लागू करने और विवादित संपत्ति की सेवाओं को बंद करने की मांग की गई।
हालाँकि, कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कंपनी को शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा।
कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि इस अवमानना याचिका के नतीजे का शहरी शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है, खासकर गुरुग्राम जैसे तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में, जहां अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण एक लगातार मुद्दा बना हुआ है।
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