53 वर्षीय सेना ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर कथित हमले के मामले में मंगलवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि सेना अधिकारी और उनके बेटे ने इन लोगों के दिल्ली के वसंत एन्क्लेव स्थित आवास के बाहर सार्वजनिक रूप से शराब पीने पर आपत्ति जताई थी।

एक बयान में, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने कहा कि 49 वर्षीय सतेंद्र और 56 वर्षीय संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस मर्सिडीज गाड़ी में दोनों कथित तौर पर शराब पी रहे थे, उसे जब्त कर लिया गया है।
बयान के अनुसार, सतेंद्र चौधरी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं, जो चार्टर्ड और कार्गो संचालन सहित उड़ान सेवाएं प्रदान करता है, और विमान और उनके हिस्सों की बिक्री और खरीद में भी शामिल है। दूसरी ओर, शर्मा मेहराम नगर में पंडित जी ढाबा चलाते हैं।
क्या हुआ?
ब्रिगेडियर परमिंदर सिंह अरोड़ा और उनके 23 वर्षीय बेटे तेजस अरोड़ा ने कहा कि उन पर एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में हमला किया गया था, और वसंत विहार पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, जैसा कि पहले की एचटी रिपोर्ट में बताया गया था।
अरोड़ा ने कहा कि रात करीब 10 बजे, वह और उनका बेटा टहलने के लिए बाहर गए और देखा कि उनके घर के बाहर खड़ी मर्सिडीज-बेंज में दो लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने कहा, “हम जानते थे कि वे हमारे ब्लॉक से नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे सार्वजनिक रूप से शराब न पीने को कहा।” पुरुषों ने कथित तौर पर इनकार कर दिया।
इसके बाद अरोड़ा ने पुलिस से संपर्क किया और एक जूनियर रैंक का अधिकारी मौके पर पहुंचा। अधिकारी ने शिकायत तो सुनी लेकिन कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
कुछ ही देर बाद करीब सात से आठ लोग कथित तौर पर वहां पहुंचे और उनके बेटे पर हमला करना शुरू कर दिया, साथ ही उसे धक्का भी दिया। अरोड़ा ने कहा, “पुलिसकर्मी वहीं खड़ा रहा और उसने कुछ नहीं किया।”
एचटी द्वारा देखी गई पुलिस को अपनी लिखित शिकायत में, ब्रिगेडियर की पत्नी ने यह भी कहा कि जब उन्होंने हस्तक्षेप करने और अपने पति और बेटे की रक्षा करने की कोशिश की तो उन्होंने “टिप्पणियाँ कीं जिससे मेरी विनम्रता को ठेस पहुंची”।
पुलिस ने क्या कहा?
मामले के सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बाद, अधिकारी की पत्नी की शिकायत के आधार पर सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 191(2) (दंगा करना) और 190 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत मामला दर्ज किया गया।
डीसीपी गोयल ने पहले कहा था कि एक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा, “जांच के दौरान इंस्पेक्टर (जांच) की ओर से चूक पाई गई और उन्हें जिला लाइन में भेज दिया गया है।”
दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने मंगलवार को कथित हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह घटना को लेकर ”गहराई से चिंतित” हैं और उन्होंने पुलिस को अधिकारी के परिवार के लिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
(हेमानी भंडारी के इनपुट्स के साथ)
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