नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस आरोप की जांच करने का आदेश दिया कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार को 10 वर्षों में 1,270 करोड़ रुपये के ठेके मिले।इसने सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर जांच शुरू करने का निर्देश दिया और अरुणाचल प्रदेश सरकार को अनुबंध देने के लिए सभी संबंधित दस्तावेज एजेंसी के सामने रखने का आदेश दिया।शीर्ष अदालत ने सीबीआई को 16 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
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