शादीशुदा लोग तलाक के बिना लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा है कि विवाहित व्यक्तियों को कानूनी तौर पर अपने जीवनसाथी को तलाक दिए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका यह मांग करने के लिए दायर की थी कि उत्तरदाताओं को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए। (फाइल फोटो)
याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका यह मांग करने के लिए दायर की थी कि उत्तरदाताओं को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए। (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने शनिवार को सार्वजनिक किए गए 20 मार्च के आदेश में अंजू और पुरुष साथी द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिन्होंने उत्तरदाताओं को उनके “शांतिपूर्ण जीवन” में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि वह सक्षम अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा के लिए कोई रिट या निर्देश जारी नहीं कर सकती है।

हालाँकि, अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता परेशान हैं या हिंसा के किसी कृत्य का शिकार हैं, तो वे एक विस्तृत आवेदन जमा करके संबंधित एसएसपी से संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने कहा, संबंधित प्राधिकारी इसकी सामग्री का सत्यापन करेगा और याचिकाकर्ताओं के जीवन को सुरक्षित करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया, “दोनों याचिकाकर्ता पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं और उन्हें जीवन के खतरे की आशंका है।”

हालाँकि, स्थायी वकील ने तर्क दिया कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग शादी की थी, और उनका एक साथ रहना “अवैध” था क्योंकि उन्होंने अपने-अपने जीवनसाथी से तलाक नहीं लिया था।

अदालत ने कहा, “ऐसी स्थिति में, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा नहीं दी जा सकती है।”

अदालत ने कहा, “यदि याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा है और उसका जीवनसाथी जीवित है, तो उसे कानूनी तौर पर पहले वाले पति या पत्नी से तलाक मांगे बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है…।”

“किसी को भी दो वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यहां तक ​​कि दो वयस्कों के माता-पिता भी उनके रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण या निरंकुश अधिकार नहीं है, यह कुछ प्रतिबंधों द्वारा भी योग्य है।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 25 मार्च के एक आदेश में कहा था कि एक विवाहित पुरुष सहमति से वयस्क महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है।

खंडपीठ ने कहा था, “नैतिकता और कानून को अलग रखना होगा। यदि बनाए गए कानून के तहत कोई अपराध नहीं है, तो सामाजिक राय और नैतिकता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत की कार्रवाई का मार्गदर्शन नहीं करेगी।”

खंडपीठ ने उस मामले में दोनों याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से सुरक्षा भी दी थी।

वर्तमान याचिका एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष रखी गई थी क्योंकि यह एक नागरिक प्रकृति का मामला था क्योंकि दंपति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

जबकि खंडपीठ के समक्ष मामला एक आपराधिक मामला था क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ महिला का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


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