कांग्रेस अध्यक्ष ने 2029 में केंद्र को समर्थन देने का संकेत दियानई दिल्ली: महिला आरक्षण विधेयक में संशोधनों पर चर्चा के लिए बैठक की केंद्र की ताजा पेशकश को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार को लिखा कि विपक्ष विधानसभा चुनाव प्रचार में “बेहद व्यस्त” है और मांग दोहराई कि सरकार 29 अप्रैल के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाए जब चुनाव के लिए मतदान बंद हो जाएगा।हालाँकि, कोटा विधेयक में संशोधन की बात शुरू होने के बाद पहली बार, खड़गे ने 2029 से विधायिकाओं में 33% महिला आरक्षण के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए विपक्ष की तत्परता का संकेत दिया है। साथ ही, यह भी पता चला है कि सरकार ने खड़गे से औपचारिक रूप से कहा है कि वह जनगणना और परिसीमन को महिला कोटा मामले से अलग करना चाहती है।संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को खड़गे को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाने की मांग की। जवाब में, खड़गे ने सरकार को “एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम को पारित होने के 30 महीने बाद संशोधित करने” के लिए “बहुत जल्दी” करने के लिए फटकार लगाई, और चुनाव के अंत तक इंतजार करने के लिए कहा।उन्होंने लिखा, “हम सभी चुनाव प्रचार में बेहद व्यस्त हैं। यही कारण है कि हमने सुझाव दिया था कि बैठक अभियान खत्म होने के बाद आयोजित की जाए।”
मंगलवार को, टीएमसी को छोड़कर, विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने सरकार को लिखा कि उसे ऐतिहासिक विधेयक में संशोधन पर एक सर्वदलीय विचार-मंथन बुलाना चाहिए। इसने मांग की कि सरकार बेहतर चर्चा के लिए संशोधन के अपने प्रस्ताव को पहले ही प्रसारित कर दे। खड़गे इससे पहले दो बार सरकार की ओर से केवल कांग्रेस की बैठक की अपील को खारिज कर चुके हैं और पूरे विपक्षी खेमे के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने को कह चुके हैं।सरकार को घेरते हुए खड़गे ने लिखा, “21 सितंबर, 2023 को राज्यसभा में बहस के दौरान मैंने खुद नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को तत्काल लागू करने की मांग की थी, लेकिन सरकार मेरी मांग से सहमत नहीं थी।”कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की ताजा याचिका का निहितार्थ यह है कि वह 334-ए(1) में संशोधन करना चाहती है, जो अचानक है क्योंकि संविधान का यह खंड दो साल पहले ही पारित हुआ था। चल रहे चुनावों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता को मोदी प्रचार संहिता में बदल दिया गया है। अप्रैल में किसी भी दिन विशेष दो दिवसीय सत्र बुलाना एक एमसीसी का उल्लंघन होगा लेकिन दूसरे के अनुरूप होगा।”
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