नई दिल्ली: राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद को झटका देते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनके और उनके परिवार से जुड़े रेलवे-नौकरियों के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई के एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने लालू की इस दलील को खारिज कर दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत एफआईआर टिकाऊ नहीं है क्योंकि कानून 2018 में पेश किया गया था जबकि आरोप 2004-2009 के हैं।यह मामला रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नियुक्तियों के बदले में लालू और उनके परिवार को सस्ते दरों पर भूमि पार्सल के कथित हस्तांतरण से संबंधित है। न्यूज नेटवर्क
Discover more from Star News 24 Live
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
