2013 के बाद, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने साल में 30 बैठकों का आंकड़ा भी नहीं छुआ है

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साल में कम से कम 30 बैठकें आयोजित करने वाले विधायी निकायों पर आम सहमति के आह्वान का एक वैध कारण प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा इसका उदाहरण है। मामले पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह 2013 के बाद से एक वर्ष में 30 बैठकें आयोजित करने में सक्षम नहीं है।

बुधवार को लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन अवसर पर कार्यवाही चल रही है। (एएनआई फोटो)
बुधवार को लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन अवसर पर कार्यवाही चल रही है। (एएनआई फोटो)

संभवत: हाल के वर्षों में बैठकों की कम संख्या के कारण बुधवार को यहां 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आम सहमति के लिए एक प्रस्ताव अपनाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रस्ताव पेश किया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा केवल पांच मौकों पर 2002, 2005, 2006, 2007 और 2013 में एक वर्ष में 30 या अधिक दिनों के लिए बैठी। यह 14वीं विधानसभा (2002-2006) से लेकर वर्तमान 18वीं विधानसभा (2022-2027) के कार्यकाल तक सदन की बैठकों की संख्या की जांच से पता चलता है।

घटनाक्रम से वाकिफ लोगों ने बताया कि 2002 में विधानसभा की 30 बैठकें, 2005 में 37 बैठकें और 2006 में फिर 37 बैठकें हुईं। 2007 में सदन की 33 बैठकें और 2013 में 30 बैठकें हुईं।

14वीं विधानसभा के कार्यकाल (2002-2006) के दौरान सदन की कुल 147 बैठकें हुईं। इनमें 30 (2002), 15 (2003), 28 (2004), 37 (2005) और 37 (2006) शामिल हैं।

15वीं विधानसभा (2007-2012) की कुल 102 बैठकें हुईं, 2007 में 33 दिन, 2008 में 22 दिन, 2009 में 13 दिन, 2010 में 20 दिन और 2011 में 14 दिन। 16वीं विधानसभा की बैठक 133 दिन हुई। इनमें 2012 में 28 दिन, 2013 में 30 दिन, 2014 में 24 दिन, 2015 में 27 दिन और 2016 में 24 दिन शामिल थे।

17वीं विधानसभा (2017-2022) की 2017 में 24, 2018 में 25, 2019 में 23, 2020 में 13 और 2021 में 17 बैठकें हुईं।

18वीं विधानसभा (2022-2027) में 2025 के अंत तक केवल 67 बैठकें हुईं – 2022 में 16, 2023 में 20, 2024 में 16 और 2025 में 15।

2002 से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हैं।

ऐसे नियम हैं जो ‘सामान्यतः’ सदन की 90 बैठकें और तीन सत्र – बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र – आयोजित करने का प्रावधान करते हैं। नियमों में ‘जहाँ तक संभव हो’ दो महीने के अंतराल पर कम से कम 10 कार्य दिवसों के लिए एक सत्र आयोजित करने का भी प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में आमतौर पर एक वर्ष में सदन के तीन सत्र होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 174 के प्रावधानों के तहत दो सत्रों के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए. प्रावधानों में कहा गया है, “… एक सत्र में इसकी (राज्य विधानमंडल की) अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होगा।”

यदि सदन में हर साल न्यूनतम 30 बैठकें हों तो विधानसभा के पांच साल के कार्यकाल में कुल बैठकों की संख्या 150 बैठकों को पार कर जाएगी।

अपनी ओर से, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के प्रयासों का आह्वान करते हुए प्रस्ताव पढ़ा और कहा कि सभी राज्य इस पर सहमत हैं।

सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम का स्वागत किया और अपनी सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने अपने समापन भाषण में कहा, “राज्य विधानमंडल का सत्र साल में कम से कम 30 दिन चलना चाहिए। मैं इस संबंध में प्रस्ताव का स्वागत करता हूं और पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूं।”

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