राहुल गांधी नागरिकता मामला: HC ने केंद्र सरकार को एक पक्ष बनाने की अनुमति दी

The next hearing in the matter is scheduled for Ap 1773947065519
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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जुड़े नागरिकता विवाद मामले में गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की.

मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। (फाइल फोटो)
मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। (फाइल फोटो)

अदालत ने याचिकाकर्ता और कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर को मामले में केंद्र सरकार को एक पक्ष बनाने की अनुमति दे दी।

हालाँकि, अदालत ने मामले को ‘पार्ट हर्ड’ के रूप में सूचीबद्ध करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला अभी भी प्रवेश चरण में है।

इससे पहले दिन में कार्यवाही शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सहायक महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी पांडे ने अदालत से अनुरोध किया कि सुनवाई खुली अदालत में न की जाए, क्योंकि गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बेहद गोपनीय हैं।

अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने अपने चैंबर में सुनवाई की.

सुनवाई के बाद जारी आदेश के अनुसार, विवेक मिश्रा (अवर सचिव, गृह मंत्रालय) और प्रणव राय (सहायक अनुभाग अधिकारी) संबंधित रिकॉर्ड के साथ अदालत में उपस्थित हुए।

अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने उन्हें अवर सचिव को लौटा दिया।

मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है.

याचिकाकर्ता ने लखनऊ में विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा पारित 28 जनवरी, 2026 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उक्त अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग करने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की व्यापक जांच की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गंभीर आरोप लगाए हैं।


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