नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अब्दुल्ला के व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर तबस्सुम द्वारा वारंट जारी किया गया था। अदालत ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करने वाली उनकी अर्जी भी खारिज कर दी।मजिस्ट्रेट ने इसी तरह मामले में एक अन्य आरोपी मंजूर गज़ानफर अली द्वारा दायर छूट याचिका को खारिज कर दिया और उसके खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, “यदि कोई भी आरोपी अदालत के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो उचित आदेशों का पालन किया जाएगा।”यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अदालत ने महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय के उस आवेदन को खारिज कर दिया था जिसमें जेकेसीए घोटाला मामले में अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ आरोप जोड़ने की मांग की गई थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि ईडी को उस मामले में एक पक्ष नहीं बनाया जा सकता है जिसकी जांच पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।हालाँकि, अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला सहित आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत थे, और कहा कि रणबीर दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 409 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व बनाए गए थे। तब अदालत ने आरोप तय करने के लिए सुनवाई निर्धारित की थी।यह मामला जेकेसीए के भीतर धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। 2018 में, सीबीआई ने अब्दुल्ला और कई अन्य लोगों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा एसोसिएशन को प्रदान किए गए अनुदान से लगभग 43 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए एक आरोप पत्र दायर किया।सीबीआई के अनुसार, फंड को कथित तौर पर 2002 और 2011 के बीच डायवर्ट किया गया था, जब अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।आरोपपत्र में जेकेसीए के पूर्व महासचिव मोहम्मद सलीम खान, पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा और जम्मू-कश्मीर बैंक के कार्यकारी बशीर अहमद मिसगर को भी मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
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