द केरल स्टोरी 2: फिल्म की रिलीज के पहले दिन धीमी रही टिकटों की बिक्री

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तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोझिकोड, केरल उच्च न्यायालय द्वारा ‘द केरल स्टोरी 2-गोज़ बियॉन्ड’ फिल्म की रिलीज का मार्ग प्रशस्त करने के एक दिन बाद, थिएटर मालिकों ने कहा कि फिल्म की टिकट बिक्री धीमी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है।

द केरल स्टोरी 2: फिल्म की रिलीज के पहले दिन धीमी रही टिकटों की बिक्री
द केरल स्टोरी 2: फिल्म की रिलीज के पहले दिन धीमी रही टिकटों की बिक्री

ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग ऐप, बुकमायशो के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की राजधानी के कुछ सिनेमाघरों में टिकटों की बिक्री बहुत कम है।

बुकमायशो के आंकड़ों के मुताबिक, तिरुवनंतपुरम के लुलु मॉल के पीवीआर थिएटर में दिन के लिए निर्धारित चार शो के लिए सुबह 10 बजे तक केवल 68 बुकिंग थीं।

कोच्चि में, लोकप्रिय शेनॉय थिएटर के मालिक सुरेश ने कहा कि दिन के दौरान निर्धारित चार शो के लिए लगभग 50 प्रतिशत बुकिंग थीं।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, ”शाम और रात के शो के लिए बुकिंग अधिक है।”

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिखाए जाने वाले शो की संख्या पहले दिन की टिकट बिक्री के आधार पर तय की जाएगी.

वहीं, सुरेश ने यह भी कहा कि जब 2023 में पहली फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ रिलीज हुई थी तो यह एक धीमी शुरुआत थी।

उन्होंने कहा, ”बुकिंग धीरे-धीरे बढ़ी और अच्छा कलेक्शन हुआ।”

कोझिकोड शहर के क्राउन थिएटर में, इसी तरह की प्रवृत्ति आखिरी बार 2023 में देखी गई थी, इसके मालिक विनोद अय्यर ने कहा।

अय्यर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस बार, उनके थिएटर में दिन के लिए निर्धारित चार शो के लिए बुकिंग “बहुत खराब” है।

उन्होंने कहा कि इसका कारण यह हो सकता है कि बुकिंग शुक्रवार देर रात खोली गई थी और लोग निर्णय लेने से पहले समीक्षाओं का इंतजार कर रहे होंगे।

उन्होंने कहा, यहां तक ​​कि शहर के कई अन्य थिएटरों में भी बुकिंग बहुत कम है और परिणामस्वरूप कुछ ने शो रद्द कर दिए हैं।

अय्यर ने कहा, “उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीजें बेहतर होंगी जैसा कि पहली बार हुआ था।”

केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाकर ‘द केरल स्टोरी 2-गोज़ बियॉन्ड’ फिल्म की रिलीज का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, जिसने फिल्म की स्क्रीनिंग पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी।

पीठ ने कहा था कि एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणन के लिए दिशानिर्देशों को ध्यान में नहीं रखा गया है, “केवल कुछ क्लिपिंग के आधार पर और फिल्म देखे बिना” था और इसलिए, इसे “स्वीकार्य नहीं किया जा सकता”।

इसमें आगे कहा गया था कि एक बार प्रमाण पत्र जारी होने के बाद, प्रथम दृष्टया, यह धारणा है कि संबंधित प्राधिकारी ने सार्वजनिक आदेश सहित सभी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा है।

पीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह द्वारा दायर अपील पर कहा था, “उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, हमारा विचार है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाले 26 फरवरी, 2026 के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए और हम ऐसा करते हैं। तदनुसार आदेश दिया जाता है।”

गुरुवार को एकल न्यायाधीश ने माना कि प्रथम दृष्टया सेंसर बोर्ड, सीबीएफसी द्वारा कानून की आवश्यकता के प्रति स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि “सांप्रदायिक वैमनस्यता या किसी समुदाय को बदनाम करने की संभावना भी प्रथम दृष्टया फिल्म में शामिल है”, और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच के बिना इसकी रिलीज कानूनी रूप से अनुचित होगी।

अदालत ने आगे कहा था कि फिल्म के टीज़र की सामग्री में “प्रथम दृष्टया सार्वजनिक धारणा को विकृत करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता है”।

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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