इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें एनईईटी-पीजी 2025 में 800 में से शून्य से 40 अंक प्राप्त करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को काउंसलिंग की अनुमति दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की पीठ ने वकील अभिनव गौड़ द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।
जब मामला उठाया गया, तो पीठ को सूचित किया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही इसी तरह की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, इस मुद्दे को नीति का मामला बताया और कहा कि अदालत की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। अदालत को यह भी बताया गया कि इसी मुद्दे पर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ता ने फैसले को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन बताया था, जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करता है। याचिका में इस आधार पर इस कदम को चुनौती दी गई कि एनईईटी-पीजी 2025 के लिए कट-ऑफ अंकों में भारी कमी योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया की पवित्रता को कमजोर कर देगी।
जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि काउंसलिंग के दूसरे दौर के बाद 18,000 से अधिक सीटें खाली रहने के बाद, बोर्ड ने योग्यता मानदंड को काफी कम कर दिया, एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के लिए 800 अंकों में से शून्य से 40 अंक नीचे कट-ऑफ तय कर दिया।
याचिका में यह भी बताया गया कि सामान्य (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में कट-ऑफ 276 से घटाकर 103 कर दी गई है, जबकि सामान्य-पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी में इसे 255 से घटाकर 90 कर दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी में इसे 235 से घटाकर -40 कर दिया गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोगी सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, दोनों सर्वोपरि सार्वजनिक चिंता के मामले हैं जिनमें उच्च स्तर की शैक्षणिक सटीकता शामिल है।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि जिन डॉक्टरों के पास परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने की न्यूनतम सीमा नहीं है, उनकी गुणवत्ता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को प्रभावित करेगी।
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