SC ने एमपी की भोजशाला के पास दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज के लिए अलग जगह देने का आदेश दिया | भारत समाचार

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SC ने एमपी की भोजशाला के पास दोपहर 1 से 3 बजे के बीच शुक्रवार की नमाज के लिए अलग जगह देने का आदेश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मध्य प्रदेश के धार में विवादित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर में मौजूदा व्यवस्था तदर्थ बनी रहेगी और लंबित याचिकाओं के अंतिम नतीजे के अधीन रहेगी। अदालत ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आश्वासन दिया कि वह विवाद को सुलझाने के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए तैयार है।समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 15 मई के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था।अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) साइट पर कोई संरचनात्मक परिवर्तन करता है, तो “उसकी अनुमति के बिना उन्हें प्रभावी नहीं किया जाएगा।” इसने स्पष्ट किया कि मामले का अंतिम फैसला आने तक मुस्लिम पक्ष के लिए मौजूदा व्यवस्था अस्थायी रहेगी। शीर्ष अदालत ने मुसलमानों को शुक्रवार को दोपहर एक से तीन बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए विवादित स्थल के निकट अलग से खुली जगह उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।विवाद को अत्यधिक संवेदनशील बताते हुए, पीठ ने कथित तौर पर सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया, “ये बहुत संवेदनशील मामले हैं। अदालत में जो कहा जा रहा है वह अनावश्यक रूप से विवाद पैदा कर सकता है या गलत प्रभाव डाल सकता है। हमें इस्तेमाल की गई प्रत्येक अभिव्यक्ति के बारे में बहुत सावधान रहना होगा।”पीटीआई के मुताबिक, पीठ ने आगे कहा, ”यह पहली बार है कि अंतरिम व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हमारे सामने आ रहा है. उच्च न्यायालय के आदेश और कानून-व्यवस्था बनाये रखने में राज्य की लाचारी को भी संज्ञान में लिया जा रहा है. हमारा विचार है कि वर्तमान में जो भी व्यवस्था है, मामले को 10 से 15 दिनों के भीतर उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है।”मुस्लिम अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी और वकील निज़ाम पाशा ने सोमवार को अदालत के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था, जिन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। तब मुख्य न्यायाधीश ने उनसे याचिकाओं में खामियां दूर करने को कहा था और शीघ्र सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया था।15 मई को, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और दशकों पुराने एएसआई आदेश को रद्द कर दिया, जिसने मुस्लिम समुदाय को इस स्थल पर शुक्रवार की प्रार्थना करने की अनुमति दी थी।

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