कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को बुधवार को दक्षिण कोलकाता में युवा विंग की रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी, और इसे अस्वीकार करने के पुलिस के फैसले को रद्द कर दिया।

हालांकि, न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि रैली बालीगंज फारी से शुरू होगी, हाजरा रोड के साथ चलेगी और हाजरा चार-बिंदु चौराहे पर समाप्त होगी, न कि लैंसडाउन मार्केट पर, जैसा कि टीएमसी द्वारा पहले से योजना बनाई गई थी।
अदालत ने टीएमसी से यह भी कहा कि कार्यदिवस पर व्यस्त समय में यातायात से बचने के लिए दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच रैली आयोजित करें।
रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में रैली का आयोजन किया जा रहा है।
याचिका में आरोप लगाया गया कि कोलकाता पुलिस ने सोमवार को रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इससे लोगों को असुविधा होगी और क्षेत्र में एक अस्पताल और कई स्कूलों की उपस्थिति की ओर इशारा किया गया।
वरिष्ठ वकील और टीएमसी के लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने तर्क दिया कि कोई सरकार यह तय नहीं कर सकती कि किसी पार्टी को कब रैली आयोजित करनी चाहिए।
राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने तर्क दिया कि अनुमति के लिए आवेदन 15 दिन पहले दायर नहीं किया गया था, जो एक अनिवार्य नियम है। कोर्ट ने इस दलील पर विचार नहीं किया.
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