मध्य प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को भोपाल में अपने वैवाहिक घर में मृत पाई गई नोएडा की महिला के परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दोबारा शव परीक्षण का अनुरोध किया गया था।

परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अंकुर पांडे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “हमने दूसरे पोस्टमार्टम और शव के संरक्षण के लिए जो आवेदन दिया था, उसे अदालत ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उन्होंने आंशिक रूप से अनुमति दी, उन्होंने शव के संरक्षण के लिए SHO को निर्देश जारी किए।”
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