राहुल गांधी नागरिकता मामला: अगली सुनवाई 15 अप्रैल को

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी नागरिकता मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी के चैंबर में करीब दो घंटे तक सुनवाई की.

राहुल गांधी (फाइल फोटो)
राहुल गांधी (फाइल फोटो)

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दो अधिकारी मामले से संबंधित दस्तावेज लेकर नई दिल्ली से यहां पहुंचे।

भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी पांडे ने अदालत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया। सरकारी वकील राज कुमार सिंह और वकील आनंद द्विवेदी ने उनकी मदद की। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता वीके सिंह ने पक्ष रखा.

मामला

कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट (लखनऊ) द्वारा पारित 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसने लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

विशेष अदालत ने कहा कि नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और विस्तृत जांच की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।

शिकायत शुरू में रायबरेली में विशेष एमपी/एमएलए अदालत में दायर की गई थी। बाद में, शिकायतकर्ता के आवेदन पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर, 2025 को मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया।

लखनऊ की विशेष अदालत ने 28 जनवरी को याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने बाद में इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।


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