सरकार ने संवेदनशील और प्रतिबंधित सुरक्षा उपकरणों की मुफ्त बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसमें कुछ ड्रोन सिस्टम और नागरिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित सिग्नल-जैमिंग डिवाइस शामिल हैं। उपभोक्ता मामलों के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कंपनियों को अपने निर्माण, आयात और बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक सर्वेक्षण के बाद, प्रतिबंधित ड्रोन और जीपीएस जैमर उपकरणों को सूचीबद्ध करने और बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित छह संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। अधिकारी ने कहा, कुछ उपकरणों को केवल सरकारी उपयोग के लिए अनुमति दी गई है और इसकी अप्रतिबंधित बिक्री से सुरक्षा जोखिम पैदा होता है।
अधिकार निकाय ने उपभोक्ता संरक्षण कानूनों और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन में ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर एंटी-ड्रोन सिस्टम और रोबोटिक उपकरणों की गैरकानूनी लिस्टिंग और बिक्री को चिह्नित किया।
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि ड्रोन सिग्नल सिस्टम और अन्य जैमिंग उपकरण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के तहत विनियमित हैं। ऐसे उपकरण दूरसंचार विभाग और वायरलेस योजना और समन्वय विंग द्वारा “सख्त लाइसेंसिंग और नियामक नियंत्रण” के अधीन हैं।
प्रतिबंधित ड्रोन सिस्टम और जीपीएस जैमर की लिस्टिंग और बिक्री सहित कथित उल्लंघनों के लिए मेसर्स इवर्स, इंडियामार्ट, एक्सबूम, जेविएट एयरोस्पेस, एयरोन रोबोटिक्स और मेवरिक ड्रोन एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए गए हैं।
एक अन्य अधिकारी ने कहा कि ऐसे उपकरणों का आयात विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और संबंधित अधिसूचनाओं के तहत नियंत्रित होता है। उपकरण की अनुमति आमतौर पर केवल अधिकृत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ही दी जाती है, जो वैधानिक अनुमोदन के अधीन है।
सीसीपीए के अनुसार, अनिवार्य लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, वैध उपकरण प्रकार के अनुमोदन का खुलासा किए बिना, या स्पष्ट रूप से यह बताए बिना कि वैधानिक प्राधिकरण के बिना नागरिक कब्ज़ा और उपयोग भारतीय कानून के तहत निषिद्ध है, उपकरणों को सूचीबद्ध करने और बेचने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी।
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