बढ़ती बंदूक संस्कृति और समाज में सत्ता और प्रभाव दिखाने के लिए आग्नेयास्त्रों के प्रणालीगत दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हथियार लाइसेंसों पर व्यापक डेटा मांगा है।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा या संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति प्राधिकरण को प्रोजेक्ट करने, एक प्रभावशाली छवि बनाने और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को डराने-धमकाने के लिए लाइसेंस प्राप्त हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे भय का माहौल पैदा हो रहा है।
अदालत एक जौहरी जय शंकर उर्फ बैरिस्टर द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके हथियार लाइसेंस के आवेदन को भदोही जिला मजिस्ट्रेट ने लगभग चार साल की अस्पष्ट देरी के बाद खारिज कर दिया था।
अदालत ने विशेष रूप से इंस्टाग्राम रील्स सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आग्नेयास्त्रों के प्रदर्शन पर आपत्ति जताई।
अदालत ने कहा कि इस व्यवहार का उपयोग ध्यान आकर्षित करने, सामाजिक मान्यता प्राप्त करने और बंदूक संस्कृति के विस्तार के माध्यम से पहचान को मजबूत करने के लिए किया जाता है।
अदालत ने 23 मार्च के अपने आदेश में कहा, “इस तरह का दुरुपयोग कानून के शासन के पालन के बजाय भय की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह कानूनी संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करता है और समाज के भीतर हिंसा को सामान्य बनाता है।”
अदालत ने कहा, “यह सामंती सत्ता संरचनाओं की दृढ़ता, आग्नेयास्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले मानदंडों के अपर्याप्त प्रवर्तन और मीडिया-संचालित सहकर्मी-सत्यापन संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। सत्ता, धारणा और सोशल मीडिया की परस्पर क्रिया इस मुद्दे को और बढ़ा देती है।”
अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या यूपी सरकार द्वारा हथियार लाइसेंस डेटाबेस तैयार किया गया है।
राज्य सरकार आगे स्पष्ट करेगी कि क्या जिला मजिस्ट्रेटों को लाइसेंस देने, अस्वीकार करने या नवीनीकरण के संबंध में उचित निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने के लिए कोई औपचारिक हथियार नीति बनाई गई है।
अदालत ने इस तथ्य पर भी कड़ा रुख अपनाया कि एक ही परिवार के कई सदस्यों, जैसे कि पति, पत्नी, बेटा, बेटी और बहू के पास व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस होते हैं और कभी-कभी कई हथियार होते हैं और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रथा के लिए गंभीर न्यायिक जांच की आवश्यकता है।
तदनुसार, अदालत ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को व्यक्तियों के पास मौजूद आग्नेयास्त्रों का जिला-वार और पुलिस स्टेशन-वार विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को उन मामलों को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए जहां परिवार के सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं।
इसके अलावा कोर्ट ने ऐसे हथियार लाइसेंस धारकों की एक अलग श्रेणी तैयार करने का आदेश दिया, जिनका दो या दो से अधिक मामलों का आपराधिक इतिहास हो.
मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी.
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