बरेली। जिला मजिस्ट्रेट बरेली के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 411/25 राज्य बनाम वसीम उर्फ गंठा में पारित आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को छह माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई है।
माननीय न्यायालय ने दिनांक 26 दिसंबर 2025 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त वसीम उर्फ गंठा पुत्र मोहम्मद नबी अहमद, निवासी ईंट पजाया चौराहा, थाना बारादरी, जनपद बरेली को जनपद की शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत छह माह के लिए जिला बदर करने के निर्देश दिए थे।
उक्त आदेश के क्रम में आज 6 जनवरी को थाना बारादरी पुलिस द्वारा अभियुक्त को आदेश की प्रति विधिवत तामील कराई गई तथा उसकी जनरल डायरी में प्रविष्टि दर्ज की गई। इसके उपरांत पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को बरेली–पीलीभीत सीमा तक ले जाकर पीलीभीत जनपद की सीमा में दाखिल कराया गया।
पुलिस द्वारा अभियुक्त को आदेश पढ़कर सुनाया गया और स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आगामी छह माह की अवधि में वह किसी भी परिस्थिति में जनपद बरेली की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह जिला बदर की कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है।

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